Home News यूपी पंचायत सहायक भर्ती: ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी मेरी की लिस्ट में जगह, कहीं आप भी तो नहीं है इसमें शामिल

यूपी पंचायत सहायक भर्ती: ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी मेरी की लिस्ट में जगह, कहीं आप भी तो नहीं है इसमें शामिल

by Manju Maurya

उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58189 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है और जल्द ही इस भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58189 पदों पर भर्तियां की जानी हैं और इसके लिए 4 से 17 अगस्त के बीच आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू हो गई है और यह 31 अगस्त तक चलेगी।

इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी यह नौकरी :

इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करते समय कुछ ऐसी पात्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिनपे खरा नहीं उतरने पर अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती में वे अभ्यर्थी नहीं शमिल हो सकते हैं, जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव, ग्राम पंचायत के संबंधी हैं। यहाँ पर सम्बन्धियों का तात्पर्य  पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां से है।

ऐसे अभ्यर्थियों का भी आवेदन कर दिया जाएगा रद्द :

इस भर्ती में आरक्षण भी लागू है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में होने वाली इस भर्ती में जो पंचायत जिस जाति के लिये आरक्षित थी इस भर्ती में भी वही आरक्षण लागू होगा। यानि जिस पंचायत की सीटें आरक्षित रहेंगी उस पंचायत में आरक्षित श्रेणी के ही अभ्यर्थी को सहायक की नौकरी मिलेगी। ऐसे में गैर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षित पंचायत में किए गए आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

इन अभ्यर्थियों पर भी है प्रतिबंध :

इस भर्ती में वैसे अभ्यर्थियों के भी शामिल होने पर प्रतिबंध है, जिसे केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से निकाल दिया गया हो। इसके अलावा वे अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं शामिल हो सकते, जिन्हें जेल की सजा हुई हो। अभ्यर्थी इन प्रतिबंधों से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 

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