प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद छात्र का परिणाम रोकने के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया है और 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याची छात्र ने समय से फीस जमा कर दी थी। कॉलेज में फीस जमा होने की सूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी। कॉलेज ने गलती मानी भी और बिना कॉलेज से स्पष्टीकरण लिए परिणाम घोषित नहीं किया गया यह आदेश न्यायमूर्ति बी क बिड़ला ने दुर्गा मिश्रा की याचिका पर दिया।
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