वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के कारोबा गांव में आंगनबाड़ी सहायिका व रसोइयों की मौत के मामले में प्रधानाचार्य शैलेश मित्र, एबीएसए हरहुआ जय सिंह प्रधान पति दिलीप सरोज वागन बाड़ी कार्यकत्री बदामा देवी समेत चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
अदालत ने यह आदेश वादी कोरोमा निवासी राहुल यादव के अधिवक्ता सोमेश कुमार की दलील सुनने के बाद दिया। आवेदन में कहा गया कि वादी की माता बीना देवी आंगनबाड़ सहायिका और दादी अमरा देवी रसोईया के पद पर कार्यरत थी । 16 सितंबर 2019 को सुबह 10:30 बजे वादी की माता रसोई में गई तो दादी अमरा नहीं बताया कि रसोई में गैस का पाइप फट गया है और गैस निकल रहा है। खाना बनाने से इनकार करने पर प्रधानाचार्य जबरन गैस चूल्हा जलवा कर खाना बनवाने लगे आरोप है कि गैस रिसाव से आग लग गई और दोनों झुलस गई और बाद में मौत हो गई। वादी ने जबरदस्ती खाना बनवाने का आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य व अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। अदालत ने इन परिस्थितियों में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया