लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने के मामले से राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद हफ्ते भर मे या याचियों की तरफ से जवाब दाखिल किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश गोदावरी सिंह व एक अन्य अभ्यर्थी की याचिका पर दिया।