इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। जोगेंद्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि 17 मई 2019 को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई।
यह आदेश हाईकोर्ट में दाखिल एक की याचिका में दिए गए निर्देश के क्रम में सचिव बेसिक परिषद ने जारी किया । अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उक्त याचिका खारिज कर दी है। इसलिए सचिव द्वारा जारी 17 मई के आदेश पर भी पुनर्विचार व संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले में 28 सितंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।