प्रदेश में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पड़ने वाली एक जुलाई और एक जनवरी की तिथि को कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। भले ही उनकी सेवा में रहते हुए पिछली वेतनवृद्धि की तिथि एक जुलाई और एक जनवरी रही हो। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
उन्होंने इस संबंध सभी विभागों में लंबित प्रत्यावेदनों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (पुलिस-1-डिवीजन) के एक जुलाई 2021 की प्रति भी भेजी गई है, जिसे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया था। दरअसल यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में तमाम कर्मचारियों द्वारा पिछली वेतनवृद्धि को आधार बनाते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून या 31 दिसंबर के बाद वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में प्रत्यावेदन और कोर्ट केस कर रखे हैं।