सीतापुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे महानिदेशक स्कूल शिक्षा उप्र, लखनऊ के पत्र के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नही होगा वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नही होगा। विद्यालयों को फीस-प्रतिपूर्ति व पाठ्य-पुस्तक के लिए अभिभावकों को धनराशि आवंटित की जा सके।
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