प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार नहीं। कोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी ना करने वाले सहायक अध्यापक कैलाश बाबू की याचिका का वेतन रोकनेका बीएसए फिरोजाबाद का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही वेतन सहित उसे सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
याची का कहना था कि बीएसए मैं उस बूथ लेवल अफसर की ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी न करने पर 7 अगस्त 2021 को वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। याची ने कहा कि बीएसए कुछ सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। जहां तक बीएलओ ड्यूटी का प्रश्न है इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा व उनके केस में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। कुटकी प्रो की दलील की परिपेक्ष्य मैं बीएसए का आदेश रद्द कर दिया।