◆ कक्षा, फर्नीचर, स्टेशनरी सभी का होगा सेनेटाइज़ेशन
◆ निगरानी समिति से प्र0अ0 प्राप्त करेंगे डिजिटल थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर
◆ विद्यालय स्तर पर गठित होगी कोविड टास्क फोर्स
◆ प्राथमिकता पर होगा समस्त कर्मियों एवं अभिभावकों का शत प्रतिशत टीकाकरण
◆ अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय दो पाली में हो सकेंगे संचालित
◆ प्रत्येक गतिविधि में 6 फ़ीट की दूरी होगी ज़रूरी
◆ समारोह / त्योहार का विद्यालय में न हो आयोजन
◆ माता-पिता / अभिभावक की सहमति अनिवार्य
◆ शिक्षक एवं छात्रों की होगी नियमित स्वास्थ्य जांच
◆ विद्यालय परिसर की प्रतिदिन हो सफाई
◆ सफाई अभियान में बच्चों को लगाने पर रोक
◆ अधिगम स्तर का आंकलन कर उपचारात्मक शिक्षण की हो व्यवस्था
◆ सभी छात्र/अभिभावक से लेना होगा स्वास्थ्य/यात्रा सम्बन्धी स्वघोषणा पत्र
◆ पठन पाठन प्रारम्भ होने से पूर्व SMC की होगी बैठक
शासन ने स्कूलों को खोलने के साथ ही कोविड को लेकर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अभिभावकों को ही बुलाया जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढ़ना चाहता है, तो उसे अनुमति दी जाए। साथ ही शिक्षकों व छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की जाए।
शासन कक्षा छह से आठ तथा एक सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को कोविड गाइड लाइन के तहत संचालित करने का निर्देश जारी कर चुका है। निर्देश में स्पष्ट रूप से स्कूलों में साफ-सफाई व हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोविड के तहत गठित निगरानी समितियों में शामिल सदस्य जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर व आक्सीमीटर हैं, उनसे इसे मंगवाया जा रहा है, साथ ही स्कूल के शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व छात्र-छात्रओं के अभिभावकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
हर स्कूल में शिक्षक, अभिभावक व प्रबंध समिति सदस्यों को शामिल कर कोविड टास्क फोर्स समिति गठित करने को भी कहा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पठन-पाठन शुरू होने से पहले प्रबंध समिति की बैठक कराएं और अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
■ इन पर रहेगा विशेष जोर
● कक्षा, फर्नीचर, स्टेशनरी सभी का होगा सैनिटाइजेशन
● अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय दो पाली में होंगे संचालित
● प्रत्येक गतिविधि में छह फीट की दूरी होगी जरूरी
● समारोह व त्योहार का विद्यालय में न हो आयोजन
● माता-पिता की सहमति अनिवार्य
● प्राथमिकता पर कर्मियों एवं अभिभावकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण
● विद्यालय परिसर की प्रतिदिन हो सफाई
● सफाई अभियान में बच्चों को लगाने पर रोक