प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति देने के मामले में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य ने बेसिक शिक्षा परिषद विचार करें। कोर्ट ने सहायक अध्यापक राधा कांत त्रिपाठी की याचिका उक्त निर्देश के साथ निस्तारित कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति शरण श्रीवास्तव ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता अभिनेत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची की नियुक्ति सीतापुर जिले में है। जबकि उनकी पत्नी प्रयागराज में सहायक अध्यापक। याची ने अंतर्जनपदीय तबादले हेतु आवेदन किया था मगर आवेदन पत्र से आधार पर निरस्त कर दिया। गया कि उसने सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष की अनिवार्य सेवक पूरी नहीं की है।
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