प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने अपर निजी सचिव यानी एपीएस (सचिवालय) परीक्षा 2013 का संशोधित विज्ञापन सोमवार को जारी कर दिया। विज्ञापन 12 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसमें हिंदी शार्टहैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट में कोई छूट नहीं दी गई है। शार्टहैंड व टाइपिंग में गलती करना अभ्यर्थियों को भारी पड़ेगा। इसके अलावा विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें नए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर, 2013 को एपीएस के 176 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी की परीक्षा वर्ष 2015 में हुई, जबकि हिंदी शार्टहैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट वर्ष 2016 में लिया गया। शार्टहैंड व टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को नियम विरुद्ध आठ-आठ प्रतिशत की छूट दी गई। पांच सितंबर, 2018 को परिणाम घोषित हुआ। अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए 1044 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इस बीच शार्टहैंड व टाइप टेस्ट में छूट देने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर कोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी।
इसके बाद शासन के निर्देश पर लोक सेवा आयोग ने बीती 24 अगस्त को भर्ती निरस्त करके अब संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इसमें सिर्फ 2013-14 में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। उन्हें वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर समस्त अंकपत्र व प्रमाणपत्रों के साथ इसे 22 अक्टूबर तक हाथों-हाथ या स्पीड पोस्ट से आयोग को भेजना होगा। समस्त वांछित प्रमाणपत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए।
16 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा :
एपीएस भर्ती की लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 16 नवंबर निर्धारित की गई है। आयोग ने एपीएस-2013 के संशोधित विज्ञापन के साथ प्रश्नपत्र का प्रारूप भी जारी किया है। हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द व हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है।
प्रश्न पत्र में अंकों का निर्धारण
सामान्य ज्ञान : 100 अंक
सामान्य हिंदी : 100 अंक
हिंदी आशुलेखन (अधिकतम अंक : 135)
हिंदी टंकण (अधिकतम अंक : 15)
सामान्य अंग्रेजी (अधिकतम अंक : 50)
अंग्रेजी आशुलेखन (अधिकतम अंक : 135)
अंग्रेजी टंकण (अधिकतम अंक : 15)
कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा : 100 अंक
दो विवाह वाले अपात्र :
ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों। जिन महिला अभ्यर्थियों ने विवाहित पुरुष से विवाह किया हो, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने पर ही इसमें छूट दी जा सकेगी।