प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ सुनील कुमार भारत को अवमानना का नोटिस जारी किया है । उनको बीएसए आजमगढ़ के 9 सितंबर 21 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटिस सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत तीन दिन में तामील किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि विपक्षी आदेश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तिथि 9 नवंबर को हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम लगन यादव व आठ अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण जून से पुन: कार्यभार ग्रहण करने तक के बकाया वेतन भुगतान का कोर्ट ने आदेश दिया। जिसका अनुपालन करते हुए बीएसए ने लेखाधिकारी को भुगतान करने का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। इसके बावजूद लेखाधिकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। भुगतान करने की जिम्मेदारी लेखाधिकारी की है। जिसपर कोर्ट ने लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।