लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ में निर्वाचन को लेकर उपजे विवाद को चार माह में निर्णित करने का आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज, चिट्स, लखनू को दिया है।
न्यायमूर्ति डीके सिंह ने यह आदेश संघ की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में 24 मार्च 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के क्लर्क द्वारा तैयार नोट-शीट पर डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा, संजय सिंह के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी को मान्यता दे दी गई थी। दरअसल इस कार्यकारिणी और सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी में विरोध है। दोनों खुद को निर्वाचित कार्यकारिणी होने का दावा करते हैं। न्यायालय ने नोट-शीट पर पारित 24 मार्च 2021 के आदेश को अविधिक करार देते हुए, निरस्त कर दिया। साथ ही चार माह में मामले को निर्णित करने का आदेश दिया है।