प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह को याची योगेश तिवारी को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के मामले में दिए गए प्रत्यावेदन पर 6 सप्ताह में विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। योगेश तिवारी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने दिया। याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन का लाभ देने को लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया है।
जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 13 अगस्त को 2021 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लिया जाए। इसके बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आदेश के अनुपालन का एक और मौका देते हुए छह सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।