इंस्पायर अवार्ड पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, पंजीकरण के लिए आवश्यक अभिलेख जरूरी
केंद्र सरकार के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में पंजीकरण की तिथि को बढ़ा दिया गया है। इससे स्कूल पंजीकरण कराने वाले प्रधानाचार्यों को आसानी हो गई। 24 अक्टूबर तक स्कूल और बच्चों को पंजीकरण कराया जा सकता है। इस संबंध में डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए।
उच्च प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा छह से दस तक के छात्र-छात्राएं इंस्पायर अवार्ड में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि को जाग्रत किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में स्कूल और बच्चों के पंजीकरण कराने की तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दी गई। अब कोई प्रधानाचार्य निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करा सकता है। अगर किसी को कोई परेशानी है, तो नोडल अधिकारी चंद्रपाल गंगवार से संपर्क कर सकते हैं। डीआईओएस ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड योजना में पंजीकरण कराने की तिथि बढ़ गई है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस कार्य में किसी भी प्रधानाचार्य की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
ये अभिलेख जरूरी
● बच्चों की बैंक पासबुक होनी।
● अभिभावक के खाते में प्रथम नामिनी बच्चा होना चाहिए।
● ईमेल आईडी बनी होनी चाहिए।
● पासपोर्ट साइट के फोटो वेबसाइट पर अपलोड होंगे।
● इनोवेशन आइडिया दो पेज का लिखा होना चाहिए। -छात्र-छात्रा का आधार कार्ड।