प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की।इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में कहा है कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता।याची का कहना है कि महिलाओं का 20 फीसदी कोटा है और 306 महिला सीटें खाली हैं। सामान्य महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ अंक 42.584 है। जबकि याची को 162.8995 अंक मिले हैं। जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट आफ अंक से अधिक है। सीट खाली है। इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए।