Home INCOME TAX अगर नहीं है आपके पास फॉर्म-16 तो भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्‍स रिटर्न, जानिए कैसे

अगर नहीं है आपके पास फॉर्म-16 तो भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्‍स रिटर्न, जानिए कैसे

by Manju Maurya

नौकरीपेशा लोगों को प्रत्‍येक वर्ष इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना होगा। जिसके लिए उन्‍हें फॉर्म-16 की जरुरत पड़ती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं मिल सका या उसमें देरी हो रही है तो उसके बाद भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आपको कुछ डॉक्‍युमेंट्स एकत्र करने होंगे। जिसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म 26 एएस या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो ट्रेसेस की वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं रिटर्न फाइल करते वक्‍त आपको रेंट एग्रीमेंट और आपने कहां–कहां निवेश किया है उसके डॉक्‍युमेंट की जरुरत होगी। जिसके बाद आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

साल की सभी सैलरी स्‍लिप को एकत्र करें : सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर की सभी सैलरी स्‍लिप को एकत्र करना होगा। अगर आपने कंपनी भी चेंज भी है तो दोनों की सैलरी स्‍लिप की डिटेल देनी होगी। सैलरी कैल्‍कुलेट करते समय ध्‍यान रखें कि आपको जो सैलरी मिलती है वो आपका पीएफ टीडीएस, प्रोफेशन टैक्स काटकर दी जाती है। वहीं टैक्‍स कटौती की इंफॉर्मेशन के लिए आपको फॉर्म 26 एएस देखना होगा। जिसमें आपको कंपनी द्वारा आपकी सैलरी से काटी गई टैक्‍स डिटेल होगी ।

अलाउंसेस पर करें क्‍लेम : कई नौकरीपेशा लोगों को काफी अलाउंस भी मिलते हैं। जिन्‍हें क्‍लेम कर टैक्‍स को बचाया जा सकता है। जिसमें एचआरए, एलटीए, एजुकेशन अलाउंस शामिल हैं। जिनका यूज आईटीआर में क‍िया जा सकता है। सेक्‍शन 80 सी के तहत कई निवेश ऐसे हैं जिनपर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्‍स डिडक्‍शन पर छूट मिलती है। वहीं आपको अपनी इनकम की दूसरे सॉर्स की भी जानकारी देनी होगी। घर को रेंट पर देने के बाद मिलने वाला किराया, हाउसिंग लोन पर दिया ब्‍याज, स्‍मॉल बिजनेस से होने वाली इनकम सभी टैक्‍स के दायरे में आती है।

इस तरह से करें टैक्‍स को कैल्‍कुलेट : सबसे पहले आपको टैक्‍सेबल इनकम को कैल्‍कुलेट करना होगा। इस‍के लिए आपको कुल कमाई को अपने कुल काटे गए पैसे से घटाना है। जिसके बाद जो आंकड़ा सामने आएगा वो आपकी टैक्‍सेबल इनकम होगी। अब आपके पास टैक्‍सेबल सैलरी का पूरा डाटा है। इनकम टैक्‍स स्‍लैब के रेट के हिसाब आप कैल्‍कुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्‍स देना है। वहीं आपने अपनी टैक्‍स लायब‍िलिटी से कम टैक्‍स भरा है तो आपको डिपार्टमेंट को ज्‍यादा टैक्‍स पे करना चाहिए। जिसके बाद आप फॉर्म 26एएस में दर्शाए जाने तक इंतजार करें। अगर आपकी टैक्स जिम्मेदारी आपके द्वारा दिए टैक्स से मैच कर जाती है तो आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

Related Articles

PRIMARY KA MASTER NOTICE

✍नोट :- इस ब्लॉग की सभी खबरें Google search से लीं गयीं, कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें, इसमें BLOG ADMIN की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पाठक ख़बरे के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा!

PRIMARY KA MASTER

PRIMARY KA MASTER | primary ka master current news | primarykamaster | PRIMARY KA MASTER NEWS | primarykamaster news | up primary ka master | primary ka master | up ka master | uptet primary ka master | primary ka master com | प्राइमरी का मास्टर | basic siksha news | upbasiceduparishad |up basic news | basic shiksha parishad | up basic shiksha parishad | basic shiksha | up basic shiksha news | basic shiksha parishad news | basic news | up basic shiksha | basic shiksha news today | बेसिक शिक्षा न्यूज | बेसिक शिक्षा समाचार |basicshikshakparivar| basic shikshak parivar | basic shiksha samachar | basic ka master | basic shiksha com | up basic education news | basic shiksha vibhag | up basic shiksha latest news | Basicshikshak | up basic shiksha parishad news | uptet news | uptet latest news | uptet help | uptet blog | up tet news| updatemarts | update mart | SUPER TET | uptet latest news | uptetnews | www updatemarts com| updatemartsnews | ctet | d.el.ed | updeled | tet news | gurijiportal | upkamaster | basicshikshakhabar | primarykateacher | Shikshamitra | up shiksha mitra | shikhsa mitra news | govtjobsup | rojgarupdate | sarkari results | teachersclubs | sarkari master | sarkariresults| shasanadesh | tsctup |basicmaster | Basicguruji | sarkari rojgar

© Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | UpdateMarts | Primarykamaster | UPTET NEWS

icons8-whatsapp-96