28 नवंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के परीक्षा केन्द्रों के 200 गज की परिधि में धारा 144 लागू की जाएगी। इस परिधि में परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। टीईटी के आयोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में परीक्षा केन्द्र पर सचल दल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक दलों द्वारा मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि ये दल केन्द्रों के उन कक्षों का विशेष निरीक्षण करें, जो बंद हों या फिर इस्तेमाल में न हों। परीक्षा खत्म होने से पहले कोई भी परीक्षार्थी केन्द्र से बाहर नहीं जाएगा। विद्यार्थियों के साथ-साथ कक्ष निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों के भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र व ओएमआर शीट 24 से 26 नवम्बर तक जिलों को प्राप्त कराई जाएंगी जिसे कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रश्नपत्र खोले जाने के समय वीडियो रिकार्डिंग करवाई जाएगी। हर पाली के लिए अलग-अलग स्टेटिक मजिस्ट्रेट होंगे। पेपर शुरू करने से पांच मिनट पहले टेस्ट बुकलेट की सील तोड़ी जाएगी।
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परीक्षार्थी ध्यान रखें-
-टेस्ट बुकलेट व ओएमआर शीट पर समान टेस्ट बुकलेट कोड अंकित हो
-अपने साथ लेकर जाएं प्रवेश पत्र, ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाणपत्र या किसी भी सेमिस्टर के अंकपत्र की मूल प्रति
-अपनी आवंटित सीट पर बैठें। अन्य जगह बैठने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।
-परीक्षा शुरू होने के बाद यदि केन्द्र पर पहुंचे तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने साथ एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ न लिखा हो।