वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का लाभ दिए जाने का शासनादेश जारी।
उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को जुलाई 2021 से महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का लाभ दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन पेंशनर्स को अब मासिक 196 फीसदी की दर से मंहगाई राहत मिलेगा। दिसंबर माह का पेंशन जो जनवरी में मिलेगा उसी के साथ इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रदेश के ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जो वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के मुताबिक पेंशन पा रहे हैं और जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना को एक जुलाई 2021 से 196 फीसदी की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत किया गया है।