बिजनौर। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले में मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को एक लिंक भेजा है। जिस पर अध्यापकों और समस्त कार्मिकों का डाटा फीड कराने के निर्देश दिए हैं। इस लिंक पर सूचना फीड करते समय उसकी योग्यता आरटीई एक्ट (राइट टू एजुकेशन) के तहत निर्धारित होनी चाहिए।
बुधवार को शिक्षा निदेशक बेसिक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त विद्यालय के द्वारा वहां पर तैनात अध्यापक और सभी कार्मिकों का डाटा फीड कराया जाए। विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक बेसिक स्कूल 1978 नियमावली (यथा संशोधित) के आधार पर नियुक्त होने चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त विद्यालय में यह अध्यापक बीएसए की स्वीकृति पर रखे जाएंगे। बीएसए की स्वीकृति से ही किसी अध्यापक को विद्यालय से हटाया जा सकता है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 1743 मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय हैं। बीएसए जयकरन यादव ने बताया कि ये जानकारी विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों की योग्यता जानने के लिए एकत्र की जा रही है। इससे पता चल जाएगा कि विद्यालयों में नियुक्त अध्यापक आरटीई एक्ट की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। इसके साथ ही इस डाटा के द्वारा जानकारी रहेगी कि कौन अध्यापक किस विद्यालय में कार्यरत है।
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