प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी को प्रवेश परीक्षा में सफल याची को छठवीं कक्षा में प्रवेश देने पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने अंकित कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने याची से अपनी बात एक सप्ताह में प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करने और प्रधानाचार्य को उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व विद्यालय की तरफ से राजेश त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून के अंतर्गत चयन सूची 2021 में उसका नाम शामिल हैं। फिर भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।