इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिन्दी अध्यापक की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने दिया है।
कमलेश कुमार मिश्र की याचिका के अनुसार, छात्रा का उत्पीड़न करने के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची अध्यापक को बर्खास्त किया है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना था कि विद्यालय की 14 लड़कियों ने याची द्वारा छेड़छाड़ करने का बयान दिया है। संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर उसे बर्खास्त किया गया है। याची के खिलाफ जवाहर नवोदय विद्यालय तूफानगंज कूच विहार पश्चिम बंगाल में छात्रा के उत्पीड़न का आरोप है। याची का कहना था कि प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत करने के कारण उसे झूठे केस में फंसाया गया है। साथ ही लड़कियों का फर्जी बयान लिया गया है।