औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र के ढाई साल पुराने छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 10 साल की पुत्री कक्षा छह की छात्रा है। 18 जुलाई 2019 को दोपहर लगभग एक बजे वह स्कूल से पैदल घर आ रही थी। तभी स्कूल के पास बीच रास्ते में आरोपी बृजेंद्र सिंह उर्फ कुकू निवासी नल्हूपुर ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया।
आरोप लगाया था कि नाला के पास उसे उतार कर खेत की झाड़ी में बुरी नीयत से ले जाकर अश्लील हरकतें कर छेड़खानी की। तभी कुछ लड़कों को आता देख आरोपी वहां से पुत्री को बाइक पर बैठाकर चलने लगा। इसी बीच उसकी पुत्री बाइक से कूद गई और घर आकर पूरी घटना बताईं। वादी की तहरीर पर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह के समक्ष चला।
बचाव पक्ष के वकील ने बहस के दौरान अभियुक्त का पहला अपराध बताने के साथ ही 31 वर्षीय गरीब होने की दलील देेते हुए माफ करने की प्रार्थना की। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने 10 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ के दोषी को कठोर दंड देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त ब्रजेंद्र सिंह उर्फ कुकू को पांच साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।