नर्सरी दाखिले केलिए यदि घर केपास स्कूल परिवहन उपलब्ध नहीं है तो अभिभावकों को दाखिले से वंचित होना पड़ सकता है। यदि वह स्कूल के पास भी रहते हैं तब भी उन्हें दूरी के लिए अंक नहीं मिलेंगे। दरअसल वंसत विहार स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने अपने दाखिला मानक में जिस एरिया केलिए स्कूल परिवहन उपलब्ध होगा उसी के लिए 50 अंक तय किए हैं।
स्कूल ने इसके लिए बकायदा उन इलाकों की सूची भी जारी की है जहां-जहां स्कूल परिवहन उपलब्ध होगा। दूरी मानक में इस शर्त केकारण ऐसे अभिभावक 50 अंक प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं जो कि उस इलाके में नहीं रहते, जहां स्कूल परिवहन उपलब्ध है। वहीं कुछ स्कूलों ने स्टाफ को भी एक मानक बनाकर उसके लिए अंक तय कर दिए हैं। इस तरह से दाखिला मानकों को तय करने में स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है।
दिख रही स्कूलों की मनमानी
दाखिला मानकों में ज्यादातर स्कूलों ने नेबरहुड(दूरी-पड़ोस), सिबलिंग(भाई-बहन), एल्युमिनाई(पूर्व छात्र) को ही सर्वाधिक अंक दिए हैं। इन मानकों में भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम प्रमुख सुमित वोहरा ने कहा कि दाखिला मानकों में स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है।
स्कूल परिवहन को मानक केरूप में शामिल कर रहे हैं जबकि कोर्ट ने परिवहन को मानक बनाना प्रतिबंधित किया हुआ है। हर साल कई स्कूल मानक तय करने में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं लेकिन शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शिक्षा निदेशालय को स्कूलों को स्पष्ट करना चाहिए जिससे कि अभिभावकों को दाखिले में परेशानी ना उठानी पड़े।
जिन स्कूलों ने अपने मानक अपलोड किए हैं उनमें कुछ स्कूलों ने दूरी और एरिया के हिसाब से अंक तय किए हैं। वंसत विहार स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने पचास अंक उन इलाकों के लिए तय किए हैं, जहां स्कूल परिवहन उपलब्ध है।
ये हैं प्रमुख मानक
स्कूल ने सिबलिंग के लिए 30, पहले बच्चे के लिए 20, दूसरे बच्चे के लिए 20, तीसरे बच्चे के लिए पांच, पूर्व छात्र के लिए 10, स्टॉफ केलिए 10 अंक तय किए हैं। मॉर्डन कॉन्वेंट ने अपने 100 अंक के दाखिला मानकों में नेबरहुड(पड़ोस) के लिए 60 अंक(0-8 किलोमीटर), 50 अंक(आठ किलोमीटर से अधिक), सिबलिंग, एल्युमिनाई, स्टॉफ केलिए 30 अंक व लड़की व पहले बच्चे के लिए 10 अंक तय किए हैं।