ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों को खोलने से पूर्व उन्हें सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से सुनिश्चित की जानी है। साथ ही विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यालय बुलाया जाए।
कोविड-19 के मद्देनजर शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बाबत पत्र जारी किया है। विद्यालयों में हैंडवॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
साथ ही विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करते हुए और विद्यालय के अंदर भी कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाए। विद्यालय में अगर एक से अधिक प्रवेश द्वार हों तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। स्कूली वाहनों को दिन में कम से कम दो बार सैनिटाइज किया जाए। साथ ही सभी शिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें।