इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को बेलवा बाजार स्थित अभय नारायण संस्कृत विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियमानुसार नियुक्त याची के वेतन भुगतान का प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने प्रवेश कुमार द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता डीसी द्विवेदी का कहना था कि याची की नियुक्ति 31 जनवरी 2020 को की गई है। वित्तीय अनुमोदन के कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए हैं। विद्यालय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2000 के तहत मान्यता प्राप्त है। याची ने 24 अगस्त 2020 को प्रत्यावेदन दिया है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस विद्यालय की प्रबंध समिति और याची से जरूरी जानकारी प्राप्त कर निर्णय लें