इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमीन पर दो विद्यालयों की मान्यता के प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम से जांच कराने को अवैधानिक नहीं माना। साथ ही शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पक्षों को सुनकर 12 सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को प्रेषित कर दी है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। संयुक्त निदेशक के नोटिस को धारा 16घ के तहत निदेशक का नोटिस माना जाए। याची निदेशक के समक्ष चार सप्ताह में जवाब दाखिल करें, जिस पर वह सुनवाई कर निर्णय लें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने एसकेएम इंटर कॉलेज कायमगंज फर्रुखाबाद की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। कॉलेज के खिलाफ डीएम से शिकायत की गई कि कॉलेज की जमीन पर झांसा देकर कृष्णा पब्लिक स्कूल को भी मान्यता दी गई है, जो कानूनन अपराध है। डीएम ने इसकी जांच कराई थी। कॉलेज के प्रबंधक ने याचिका दाखिल कर कहा कि डीएम को जांच कराने का अधिकार नहीं है और संयुक्त निदेशक को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। कानून के तहत यह अधिकार निदेशक को है। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है।