मकान के किराए पर कैसे बचा सकते है इनकम टैक्स?
(HRA, Section 80GG)
काफी लोग होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं| मूल भुगतान (principal repayment) के लिए धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है| ब्याज के भुगतान (interest payment) के लिए 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|अब घर लेना तो सबके बस की बात नहीं| मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं| इसीलिए हम में से काफी लोग किराये पर भी रहते हैं|अच्छी बात यह है कि किराए पर रहने पर भी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं| इसका मतलब अगर आप किराए पर रहते हैं, तो दिए गए किराए पर कुछ टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं| आईये जानते हैं की क्या हैं यह टैक्स बेनेफिट्स?
1. House Rent Allowance (HRA या एचआरए) मकान किराया भत्ता
यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आप इस बारे में शायद पहले से ही काफी जानते हों।HRA आपके वेतन का एक हिस्सा होता है| आप अपनी सैलरी स्लिप पढ़ कर इस बारे में जान सकते हैं|एचआरए पर टैक्स बेनिफिट धारा 10 (13A) और आयकर अधिनियम के नियम 2A के तहत मिलता है।ध्यान दें पूरा HRA टैक्स-मुक्त नहीं होता है| कुछ ही हिस्से पर छूट मिलती है|
आईये देखते हैं, कैसे गणना की जाती है आपको मिलने वाली टैक्स छूट की| पहले इन तीन संख्यायों का पता लगायें|House Rent Allowance (HRA या मकान किराया भत्ता)Rent – 10% of Basic Salary (किराया – मूल वेतन का 10%)40% of Basic Salary. If you are staying in a metro city, 50% of Basic Salary (मूल वेतन का 40%), यदि आप मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) में रह रहे हैं तो सीमा 50% मूल वेतन है)इन तीन संख्यायों में जो सबसे कम है, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है|
आईये उदहारण की सहायता से समझते हैं| मनीष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये प्रति माह है| उसे HRA के रूप में 45,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। वह एक किराए के घर में रहता है और प्रति माह 40,000 रुपये का किराया देता है।
अगर आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं
अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं
आप एचआरए को देख सकते हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उस पर निर्भर करता है।इसलिए, यदि मनीष 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और मुंबई में रहते हैं, तो वह आयकर की कीमत (360,000 रुपये का 30%) = 1.2 लाख (सेस को छोड़कर) बचाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण राशि है|