कासगंज विधानसभा चुनाव कराने के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को श्रीगणेश इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को डीएम हर्षिता माथुर ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। डीएम ने मतदान कर्मियों को दिशानिर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों से कहा कि मतदान की बारीकियां एवं भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का अध्ययन कर लें। कहीं भी ढील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वोटर पर्ची ही मतदाता की पहचान का दस्तावेज नहीं है। मतदाता को इस बार वोटर पर्ची के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड सहित 12 विकल्पों में से कोई भी एक दस्तावेज साथ में जरूर लाना होगा, तभी वोट डाला जा सकता है। वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।