कोरोना संकट के दौर में किसी मेडिकल इमर्जेंसी में फंस गए हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से घंटेभर के भीतर एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। अधिसूचना जारी कर ईपीएफओ नेजानकारी दी है कि उसके सदस्य बिना दस्ताीवेज जमा किए यह सुविधा ले सकते हैं।
इन शर्तों पर सुविधा : कर्मचारी के परिवार का मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच की जाएगी। इसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन भर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन● ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें
● अब क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा
● अपने बैंक खाता के आखिरी के 4 अंक भरकर वेरिफाई करना होगा
● अब आपको ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस को (फॉर्म 31) सलेक्ट करना है
● आपको कारण भी देना होगा
● अब आपको राशि दर्ज करनी है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी
● अपना पता भरें। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें। क्लेम फाइल हो जाएगा।
नई दिल्ली |
कोरोना संकट के दौर में किसी मेडिकल इमर्जेंसी में फंस गए हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से घंटेभर के भीतर एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। अधिसूचना जारी कर ईपीएफओ नेजानकारी दी है कि उसके सदस्य बिना दस्ताीवेज जमा किए यह सुविधा ले सकते हैं।
इन शर्तों पर सुविधा : कर्मचारी के परिवार का मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच की जाएगी। इसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन भर सकते हैं।