विवाद के बाद एसबीआई ने कहा, गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। भर्ती मानकों में संशोधन के पीछे उसका उद्देश्य अस्पष्ट बिंदुओं पर स्थिति साफ करने का था।
नई दिल्ली |
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती के लिए ‘अनफिट’ बताने वाले सर्कुलर को आलोचनाओं के बाद शनिवार को वापस ले लिया। बैंक ने निर्धारित नियमों समेत बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड की हाल में समीक्षा की थी।
नए नियमों में तीन माह से अधिक अवधि की गर्भवती उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माना गया था। साथ ही कहा गया था कि महिलाएं प्रसव के चार माह बाद ही नौकरी शुरू कर सकती हैं। इस प्रावधान को श्रमिक संगठनों और दिल्ली के महिला आयोग समेत समाज के कई तबकों ने महिला- निरस्त करने की मांग की थी।