सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को राहत देते हुए 2016 पुलिस भर्ती के पास अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नतीजे रद करने वाले फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने चयन बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि भर्ती नियम के अनुसार ही की गई। 2019 में परीक्षा के नतीजे आए थे। इसमें 2707 पदों पर केवल 2118 लोग ही पास हुए थे। महिलाओं के लिए आरक्षित 600 सीटों में से 305 महिलाएं ही पास हुई थीं। लिखित परीक्षा पास करने के बाद जो लोग फिजिकल परीक्षा में पास नहीं हो पाए, वे कोर्ट चले गए थे। इस बीच, उप्र के मुख्यमंत्री योगी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।