प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में पुत्र की नियुक्ति करने से इन्कार करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नगर निगम शाहजहांपुर से जवाब मांगा है।
तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने यह कहते हुए नियुक्ति से इन्कार कर दिया कि याची की मां उसके पिता की मृत्यु के समय सर्विस कर रही थी। याची का कहना है कि अर्जी देते समय उसकी मां सेवानिवृत्त हो चुकी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने संजीव कुमार की याचिका पर दिया है।