पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारी दोपोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारी दोबारा वोट vote नहीं दे पाएंगे। जिस मतदाता सूची से वह वोट दे रहे हैं, उसी मतदाता सूची से चुनाव होगा। कर्मचारी के क्रमांक पर पीबी की मुहर लगाई जा रही है। हालांकि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारियों को अमिट स्याही लगाने का प्रावधान नहीं है।
चुनाव ड्यूटी Election Duty में लगे मतदानकर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जा रहा है। संत एंथोनी इंटर कॉलेज college में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंच रहे हैं। बैलेट पेपर से मतदान करने वाले कर्मचारी बंद close लिफाफे में अपना मतपत्र पैक करके बाक्स में डाल रहे हैं। जो कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान करने के बाद अपनी ड्यूटी Duty कराने में सफल हो जा रहे हैं, उन्हें दोबारा वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा
चुनाव आयोग Election commission ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के लिए अफसरों की तैनाती की है। मतदान करने वाले कर्मचारियों के मतदाता सूची के क्रमांक पर पीबी ( पोस्टल बैलेट) की मुहर लगाई जा रही है। इससे बूथ अगर कोई दुबारा मतदान करने की चेष्टा करेगा, वह पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।
हालांकि पोस्टल बैलेट में कर्मचारियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को अमित स्याही लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। पोस्टल बैलेट के सहायक निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मतदान कार्मिक दुबारा मतदान नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई प्रयास करता है, तो वह जेल की हवा खाएगा।