आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसका सत्यापन किया जाना जरूरी है। आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।
कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है।
आधार आधारित ओटीपी
आईटीआर सत्यापन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट के ई-वेरिफाई पेज पर जाकर-मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहता हूं-का चयन करें। स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। आई एग्री वेलिडेट माय आधार डिटेल्स पर टिक करके जेनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर दें। सफल होने पर आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैध रहेगा।
नेट-बैंकिंग
ई-वेरिफाई पेज पर ‘थ्रू नेट बैंकिंग’ का चयन करें और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप आईटीआर वेरिफाई कराना चाहते हैं। डिसक्लेमर पढ़कर ‘कंटीन्यू’ करें। अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग को लॉगइन करना होगा। ऐसा करके आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आईटीआर फॉर्म पर जाएं और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आईटीआर सफलतापूर्व वेरिफाई हो जाएगा।
बैंक खाते से
इसमें बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड जेनरेट करके आईटीआर वेरिफाई करना होगा। ई-वेरिफाई पेज पर जाकर ‘थ्रू बैंक अकाउंट’ विकल्प चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज कर ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें।
बैंक एटीएम
कुछ बैंक में ही यह सुविधा उपलब्ध है। बैंक एटीएम पर कार्ड स्वाइप करें। जनरेट ईवीसी फॉर टैक्स फाइलिंग का चयन करें। मोबाइल और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा। ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद ‘आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी’ का चयन करें। ईवीसी कोड को दर्ज करके ‘ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें।
डीमैट खाता
इसकी प्रक्रिया बैंक खाते से आईटीआर वेरिफाई करने के समान है। ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाकर ‘थ्रू डीमैट अकाउंट’ विकल्प चुनकर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जारी होगा। इसे दर्ज करके ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें।
हस्ताक्षर किया हुआ आईटीआर-वी भेजें
अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आईटीआर सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं तो आप आयकर विभाग को अपने आईटीआर-वी (एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट) की हस्ताक्षर की गई कॉपी भेज सकते हैं। इसे स्पीड पोस्ट या सामान्य पोस्ट से भेजें। कुरियर मान्य नहीं होगा। आईटीआर प्राप्त होने के बाद विभाग आपको मैसेज और ईमेल के जरिए सूचित कर देगा।