विधानसभा चुनाव में यदि मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 दस्तावेज से मतदान कर सकेंगे। नई मतदाता सूची में वोटर का नाम होना अनिवार्य होगा। बिना मतदाता सूची में नाम के कोई भी वोट नहीं डाल पाएगा।
अगर किसी कारणवश किसी का नाम मतदाता सूची से कट गया तो वह वोटर आईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान नहीं कर पाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं। इनके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र से भी वोट कर सकते हैं। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
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