इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग को पीसीएस परीक्षा में उत्तर कुंजी का नियम बदलने के प्रस्ताव के साथ संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने रश्मि मिश्रा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019-20 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। आयोग के 29 अगस्त 2014 के प्रस्ताव के तहत परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी जारी की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कहा गया कि 2014 के प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव लागू किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बाद उत्तर कुंजी जारी करने का नियम अब बदल गया है। उत्तर कुंजी अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी की जाती है। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को नए प्रस्ताव की प्रति के साथ संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।