इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करने के आरोपी वाराणसी के छंगुर यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने छंगुर यादव की अर्जी पर दिया है।
याची पर आरोप है की उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपत्तिजनक तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वायरल की। अभियोजन का कहना था की प्रधानमंत्री देश का चेहरा होते हैं और उनकी अपमानजनक तस्वीर पोस्ट करना या उनको अपमानित करना पूरे देश का अपमान है तथा यह आम जनता की भावनाओं का भी अपमान है । इस मामले में याची के खिलाफ वाराणसी के चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
दूसरी ओर याची का कहना था कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। उसने ऐसी कोई तस्वीर नहीं पोस्ट की है। याची की ओर से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कई साक्ष्य दिए गए कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची छंगुर यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है तथा उससे विवेचना में सहयोग करने व साक्ष्यों के साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी है। ऐसा करने पर उसकी जमानत निरस्त रखी जा सकती है