लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा देश के कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों व कर्ज वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबे समय से पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां न होने पर मंगलवार को नाराजगी जताई।
यदि नियुक्ति के लिए उपयुक्त पीठासीन अधिकारी नहीं मिल रहे हैं तो बेहतर होगा कि संबंधित कानून को ही समाप्त करते हुए न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया जाए। उक्त टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वित्त सचिव से दो सप्ताह में मामले पर जवाब मांगा है।