इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन सभी जिला अदालतों में आज से सभी तरह के न्यायिक और प्रशासनिक काम होंगे। इसके लिए उच्च न्यायालय के महानिबन्धक की ओर से नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते जिला अदालतों, न्यायाधिकरणों में 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया था लेकिन न्यायिक और प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से नही हो रहे थे।
महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों को कुल सात बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय (न्यायाधिकरण सहित) में न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामलों में सुनवाई के लिए समय-समय पर पूर्व में जारी लागू प्रावधानों, नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार जारी रहेंगे।
कोर्ट परिसर में कोई कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने पर कोर्ट को बंद नहीं किया जाएगा और काम करना जारी रहेगा। यदि संबंधित जिला प्रशासन व सीएमओ की यह राय है कि न्यायालय परिसर को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण एक विशेष अवधि के लिए बंद किया जाना चाहिए, तो न्यायालय को उक्त अवधि के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए और उच्च न्यायालय को पूर्व सूचना के बाद न्यायालय को बंद की जा सकता है।
कम से कम वकील कोर्ट रूम में हों मौजूद
पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे कि अदालत की कार्यवाही के लिए एक समय में कम से कम वकील कोर्ट रूम में मौजूद हों, लेकिन मामलों में पार्टियों की उपस्थिति को तब तक नहीं रोकेंगे, जब तक कि कोई बीमारी न हो।
प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही न्यायालय कक्ष के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी और कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
सूचीबद्ध वाले वादी और अधिवक्ता करेगे प्रवेश
न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं / वादियों के प्रवेश को प्रतिबंधित / विनियमित करने के लिए संबंधित बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। जैसे ही मामले में सुनवाई हो जाती है अधिवक्ता/वादी न्यायालय कक्ष/परिसर से बाहर निकल जाएंगें। केवल ऐसे अधिवक्ताओं, वादियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनके मामले/मामले सूचीबद्ध हैं।
जिला न्यायाधीश / पीओ, सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक पक्ष में दिए गए निर्देशों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 के संबंध में जारी सभी निर्देशों / दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।