प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेधावी आरक्षित वर्ग (एमआरसी) और सामान्य वर्ग के चयनित अध्यापकों को उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में नियुक्ति देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा है कि यह प्रक्रिया सात अप्रैल 2022 तक पूरी कर ली जाए। न्यायालय ने 11 अप्रैल को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने दिया है।
कोर्ट ने 14 सितंबर 2021 के आदेश में निर्देश दिया था कि एमआरसी अभ्यर्थियों से दो माह के भीतर प्रत्यावेदन लेकर उनकी पसंद का जिला आवंटित किया जाए। सामान्य वर्ग में उच्च मेरिट के अभ्यर्थियों को भी पसंद के तीन प्राथमिकता वाले जिलों में किसी एक में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। धर्मेद्र सिंह व 24 अन्य लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। अपील करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में चयनित कर लिया गया है और उन्हें प्राथमिकता वाला जिला आवंटित किया जा रहा है तो सामान्य वर्ग में उनसे मेरिट में ऊपर अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता वाला जिला पाने का अधिकार है।
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