बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर एक नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दीं। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, जो मात्र एक नंबर से फेल थे।
इस आदेश का अनुपालन न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं कर दी। तीन दिन पहले हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 मई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब कर लिया। वहीं दूसरी ओर शासन के अनु सचिव धर्मेन्द्र मिश्र ने इस मामले में दो मार्च को सचिव परीक्षा नियामक को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
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