हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी के लिए वेटेज पॉलिसी की 28 सितंबर 2021 की अधिसूचना को लेकर दाखिल याचिका पर यूजीसी व इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अजीत कुमार राय की याचिका पर दिया है। याचिका में 28 सितंबर 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है।
कहा गया है कि याची ने 24 अक्तूबर 2021 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। कोविड 19 महामारी के मद्देनजर पीएचडी की अनिवार्य योग्यता को लागू करने की तिथि बढ़ा दी गई है।
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एक जुलाई 2021 से लागू होने वाले बाध्यकारी उपबंध को एक जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है और इस संबंध में संशोधन 11 अक्तूबर 2021 के राजपत्र में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। याची के पास पीएचडी डिग्री नहीं है इसलिए पीएचडी को वरीयता देना सही नहीं है। ऐसे में अधिसूचना रद्द की जाए।