प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली राशन वितरण के मामले में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में अविवाहित पुत्री को परिवार में शामिल करने को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह मनमानापूर्ण एवं विवाहित पुत्री से विभेदकारी नहीं है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कुसुमलता की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। खंडपीठ ने अविवाहित पुत्री को परिवार में शामिल करने को वैध करार देने के एकल पीठ के फैसले को सही माना और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।