आगरा के सीजेएम प्रदीप कुमार सिंह ने थाना इरादत नगर में धोखाधड़ी और कूटरचित योजना के मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश किए हैं। इस मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, सह विद्यालय निरीक्षक सुभाष बाबू गौतम, लिपिक अभिषेक शर्मा और नीटू कुमार पर आरोप लगाया गया है।
इस मामले में कुर्राचित्तरपुर, इरादतनगर स्थित ग्यासीराम इंटर कॉलेज के निवर्तमान प्रबंधक दिनेश चंद शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक पत्र 26 मार्च 2021 को मिला था।
इसके माध्यम से सहायक अध्यापक नीटू कुमार का स्थानातंरण उसके गृह जनपद बागपत कर दिया गया है, जबकि विद्यालय प्रबंध समिति ने कोई भी सहमति एवं कार्य मुक्ति के संदर्भ में कोई पत्र बेसिक शिक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया था।
सहायक अध्यापक हो चुका है निलंबित
सहायक अध्यापक नीटू कुमार स्थानांतरण से पूर्व निलंबित चल रहा था। नीटू कुमार के खिलाफ विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से जांच भी की जा रही थी। इसकी जानकारी बीएसए को दी गई। बीएसए ने आवश्यक कार्रवाई के लिए बागपत के बीएसए को पत्र लिखा।
पत्र में नीटू कुमार का वेतन रोकने के लिए कहा। इस पर वेतन रोक दिया गया। 30 जून 2021 को सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने नीटू कुमार का वेतन निर्गत करने के लिए बीएसए बागपत को पत्र भेज दिया। इस कार्य में वित्त एवं लेखाधिकारी और दोनों लिपिकों ने भी सहयेाग किया।