इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश कुमार तिवारी को सिंचाई विभाग में अभियंता चयन को लेकर हुए आदेश का एक माह में पालन करने का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सचिव ने आदेश की अवहेलना की है। प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है लेकिन अवमानना नोटिस जारी किए बगैर आदेश पालन करने का एक मौका देना सही रहेगा। साथ ही कहा कि यदि इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा याचिका कर सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने लोकेश कुमार पाठक की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता एमए सिद्दीकी का कहना है कि नियमानुसार 33 प्रतिशत अंक पाने वालों के परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए और पद से तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। याची ने प्रत्यावेदन दिया था कोई निर्णय न होने पर याचिका की। कोर्ट ने 22 जुलाई 2021 को सचिव को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।