ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मदरसा दारुल उलूम सईदिया खमरिया में अनियमितता के मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
खमरिया निवासी मो. हसनैन ने दो मार्च को अधिवक्ता मजहर शकील के माध्यम से वाद दाखिल किया था कि अल्पसंख्यक विभाग के अधीन संचालित मदरसे में दो सहायक अध्यापकों की नियुक्ति गाइड लाइन का उल्लंघन कर की गई है। अधिवक्ता के अनुसार एमडीएम में 40 बच्चों की उपस्थिति मनमाने
तरीके से दिखाकर कन्वर्जन कास्ट को हजम किया जा रहा है। विशेष कार्याधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग की टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। बार-बार नोटिस जारी होने पर आरोपित फर्जी हलफनामा दाखिल कर बच जा रहे हैं। यादी प्रतिवादी रजिस्ट्रार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के समक्ष हाजिर हो चुके हैं और चिट फंड सोसायटी हुकुलगंज वाराणसी की तरफ से भी संस्था को नोटिस भेजा जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त अदालत ने प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रभारी निरीक्षक औराई को विवेचना रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है