बिना मान्यता स्कूल संचालन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधन पर एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही उल्लंघन करने पर प्रतिदिन दस हजार रूपये तक अर्थदंड लगेगा। इस बाबत शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व समस्त बीएसए को दिशा निर्देश जारी किया है, इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है।
प्रदेश भर में छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता है।
निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 में स्कूल की मान्यता को लेकर प्राविधान भी किया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि बिना मान्यता लिए अगर कोई विद्यालय स्थापित करता है या संचालित करता है या फिर मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है तो ऐसे मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं उल्लंघन जारी रखने की दशा में जुर्माने से प्रत्येक दिन दस हजार रूपये तक अर्थदंड लगेगा।