बस्ती। बीएसए ने विभाग से अनुदानित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक महिला सहायक शिक्षक का अनुमोदन वापस ले लिया है।
विभागीय जांच में कूटरचित अभिलेख पर नौकरी हासिल करने की बात सामने आई है। एसए जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि ने एसटीएफ की रिपोर्ट पर जांच कराई गई जिसमें गलत तरीके से नौकरी पाने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन वापस लेने के साथ ही उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। स्कूल के प्रबंधक को भी अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग से अनुदानित परमहंस बाबा रामकिंकर दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा गौतम में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत महिला शिक्षक के संबंध में एसटीएफ स्तर से शिकायत मिली थी।
एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक के स्तर से नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शिक्षा शास्त्री का अंकपत्र कूटरचित होने की बात सामने आई थी। विभागीय स्तर से 17 दिसंबर 2021 को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा गया। इसके बाद 26 फरवरी 2022 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए पांच मार्च निर्धारित किया गया लेकिन सहायक शिक्षक महिला अपना पक्ष रखने नहीं पहुंची। नोटिस जारी कर 21 मार्च को अंतिम अवसर प्रदान किया गया। लेकिन वे अपना पक्ष रखने नहीं आई बीएसए ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सहायक अध्यापिका की नियुक्ति के लिए किया गया अनुमोदन वापस ले लिया है।