इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। उन्हें सवा महीने समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने सवा महीने में अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहिनी पटिरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब लगभग 1 माह बीत चुका है. अगर सब कुछ सही रहा तो अगली डेट पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव द्वारा याचियों के पक्ष में हलफनामा लगा दिया जाएगा, जिससे 1 अंक वालों को राहत मिल सकेगी.
कई बार आवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं
याची का कहना है कि उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एक प्रश्न को गलत पाते हुए याची को नंबर दिए जाने का आदेश 25 अगस्त 2021 को पारित किया था।
याची की ओर से आदेश की प्रति भी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को देकर अभ्यावेदन दिया गया लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। याची का तर्क है कि भर्ती परीक्षा में उसने 96 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि, योग्यता अंक 97 थे और यदि उसे प्रश्न संख्या 60 के अंक का लाभ दिया गया तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त होंगे।